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Driving License DL: ड्राइविंग लाइसेंस खो जाये तो अब न लें टेंशन, इस तरीके से तुरंत बनेगा दूसरा, जानें पूरा प्रोसेस

लखनऊ. Online Offline Apply process for Duplicate Driving License DL: आपका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) उन जरूरी डाक्यूमेंट्स में से एक है जिसकी जरूरत केवल वाहनों को चलाने के लिये नहीं होती, बल्कि कई और दूसरी चीजों के लिए भी यह जरूरी होता है। यहां तक कि कई जगहों पर योजनाओं का फायदा लेने से लेकर आइडेंटिटी प्रूफ (Identity Card) के तौर पर भी ड्राइविंग लाइसेंस को जरूरी दस्तावेजों के तौर पर आपसे मांगा जाता है। ऐसे में अगर आपका ओरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस (Original Driving License) कहीं खो जाता है या फिर फट गया है। तो गाड़ी चलाते के साथ-साथ दूसरे कामों को करने में भी आपके लिए मुसीबत हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप तुरंत अपना डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिये अप्लाई करें। अब डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Duplicate Driving License) बनवाना आपके लिये ज्यादा मुश्किल भरा काम नहीं रहा। अब कुछ आसान नियमों के तहत आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अपना डुप्लीकेट डीएल बनवा सकते हैं।

सबसे पहले कराएं FIR
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) खो गया है तो सबसे पहले आपको इसकी एक एफआईआर करानी होगी, क्योंकि बिना FIR की कॉपी के आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पायेगा। लेकिन अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस काफी पुराना हो गया है जिसकी किताब क्लियर नहीं है या फिर फट गई है, तो डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आपको अपना ओरिजनल लाइसेंस जमा कराना होगा। उसके बाद डुप्लीकेट लाइसेंस ऑनलाइन अपलाई करने के लिये आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

डुप्लीकेट लाइसेंस ऑनलाइन अपलाई करने का तरीका

  • ऑनलाइन डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिये आपको स्टेट परिवहन विभाग की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाकर मांगी हुई डिटेल्स भरने के बाद, LLD फॉर्म को भरना होगा।
  • LLD फॉर्म भरने के बाद, उसका प्रिंट आउट जरूर रखें और इसके साथ ही अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें।
  • इस फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट्स को RTO ऑफिस में जाकर जमा करा दें
  • हालांकि यह सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भी जमा कराए जा सकते हैं।
  • यह प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिन के बाद आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आ जाएगा।
  • डुप्लीकेट डीएल (Duplicate DL) की ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ही जैसे ही आपका कागजी काम पूरा होगा, उस दौरान आपको एक रसीद भी मिलेगी। जिसकी जरूरत उस समय पड़ेगी, जब आपके पास डुप्लीकेट DL पहुंचेगा। इसलिये उसे संभालकर रखें। इसके अलावा अगर किसी वजह से डुप्लीकेट डीएल आप तक पहुंचने में देरी हो रही होगी तो भी उस रसीद से आप अपने डुप्लीकेट डीएल का पता करवा सकते हैं।

डुप्लीकेट लाइसेंस ऑफलाइन अपलाई करने का तरीका

  • जिस RTO की तरफ से आपको ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया गया था, आपको सबसे पहले वहां जाना होगा।
  • RTO ऑफिस में LLD फॉर्म भरकर उसे सब्मिट कर दें।
  • इस फॉर्म के साथ विभाग की ओर से निर्धारित की गई फीस जमा करा दें।
  • इस पूरी प्रक्रिया के बाद 30 दिनों में आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा।