Saturday , June 3 2023

What is Lapsed Insurance Policy? अगर लैप्स हो गई है आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो ऐसे करें रिवाइवल, जानें पूरी डिटेल

लखनऊ. अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो समय पर उसका प्रीमियम चुकाना न भूलें। नहीं तो आपकी पॉलिसी लैप्स यानी बंद हो जाएगी। आमतौर पर बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों को प्रीमियम चुकाने के लिए ग्रेस पीरियड यानी रियायती अवधि देती हैं। इस अवधि में आपकी पॉलिसी चालू रहती है, लेकिन अगर आप ग्रेस पीरियड में प्रीमियम भरने से चूक गये तो फिर आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी, जिसे आपको पुनर्जीवन (रिवाइवल) करना होगा। आइए जानते हैं किसी Lapse Policy को कैसे दोबारा शुरू कर सकते हैं? पूरी जानकारी दे रहे हैं कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस एडवाइजर आशीष पांडे।

बीमाधारक को पॉलिसी लैप्स होने के बाद इसे दोबारा शुरू करवाना होता है। कुछ शर्तों को पूरा करके पॉलिसी को रिवाइवल किया जा सकता है। ध्यान रहे कि इस दौरान बीमा कंपनी के लिए जोखिम में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इंश्योरेबल इंट्रेस्ट होना चाहिए। प्रीमियम के साथ ब्याज का भी भुगतान करना होगा। पॉलिसी पर अगर कोई बकाया लोन है तो उसका भी भुगतान करना पड़ेगा।
कई पॉलिसियों में मेडिकल सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है।

5 वर्षों में लैप्स पॉलिसी का रिवाइवल जरूरी
ध्यान रहे कि पॉलिसी का रिवाइवल 5 वर्षों के भीतर ही हो जाना चाहिए। इसके बाद पॉलिसी को चालू नहीं किया जा सकता है। लेकिन, कई बार बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए ऑफर लेकर आती हैं, जिसमें वह 5 वर्षों के बाद भी लैप्स पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं।

वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी अनिवार्य
रिवाइवल के दौरान अगर ग्राहक की उम्र 50 वर्ष से अधिक होती है तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। दस्तावेजों में फोटो-आईडी पहचान पत्र जरूरी है। कोविड के दौर में वैक्सीनेशन की भी डिटेल देनी होती है।

यह भी पढ़ें: Life Insurance लेने से पहले समझ लें बीमालेखन की प्रक्रिया, कभी क्‍लेम में नहीं आएगी कोई दिक्कत