
बेंगलुरु. Hijab Controversy in Karnataka- हिजाब विवाद में प्रदर्शनकारियों पर एक्शन शुरू हो गया है। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच पुलिस ने 10 लड़कियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 17 फरवरी को ये लड़कियां तुमकुर में गर्ल्स एंप्रेस गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रही थीं। लड़कियों पर आरोप है कि धारा 144 लागू होने का बावजूद उन्होंने प्रदर्शन किया है। इन पर आईपीसी की धारा 143, 145, 188 और 149 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के बयान के बाद यह कार्रवाई हुई है। उन्होंने उन लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही थी जो अदालत के अंतरिम आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं फिर चाहे वह ‘केसरी’ वाले हों या ‘हिजाब’ वाले।
कर्नाटक सरकार ने बीते दिनों हाईकोर्ट में कहा था कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। इस पर रोक लगाना संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट अपने अंतरिम आदेश में स्कूल-कॉलेज कैंपस पर धार्मिक पहनावे पर पहले ही रोक लगा चुका है।