
लखनऊ. आज की तारीख में किसी के साथ भी ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) होना एक आम बात है। रोजाना कहीं न कहीं से ऐसी वारदातें सुनाई पड़ती रहती हैं। दरअसल यह नए जमाने का अपराध है, जिसमें अपराधी कहीं भी बैठकर आपको आसानी से ठग सकता है। जिसके बाद आपका बैंक खाता (Bank Account) या तो खाली हो जाता है या फिर उसमें से भारी-भरकम रकम निकल जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि इस तरह का कोई ऑनलाइन फ्रॉड होने पर क्या किया जाए? सभी थाने में एफआईआर दर्ज कराने की सोचेंगे। ऐसे या किसी भी तरह के अपराध को लेकर एफआईआर (FIR) दर्ज कराने के लिए लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कभी-कभी तो लोग थाने के चक्कर काट-काटकर इतना थक जाते हैं कि खुद ही हार मानकर बैठ जाते हैं। ऐसे में आपके पास एक रास्ता और है, जिससे आप किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। ऐसे में यह जानना बैहद जरूरी है कि आपके पास क्या अधिकार हैं, जिसमें आप साइबर क्राइम (Cyber Crime) के खिलाफ कार्रवाई करवा सकें।
साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत उठायें यह पांच कदम
- आरबीआई रेगुलेशन (RBI Regulation) के मुताबिक आप तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें। बैंक से अपने खाते में किसी भी अवैध ट्रांजेक्शन (Illegal Transaction) के बारे में बताएं। अगर बैंक को लगता है कि खाताधारक की कोई गलती नहीं है और पैसे निकाले गए हैं, तो उस स्थिति में बैंक को वह राशि ग्राहक को वापस करनी पड़ेगी।
- हर बैंक ने ग्राहकों के लिए संदिग्ध लेनदेन या फिशिंग की शिकायत दर्ज कराने के लिए ईमेल आईडी बनाई है। अपने बैंक की ईमेल आईडी पर भी आप तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
- जिस खाते में गड़बड़ी हुई है उसे तुरंत ब्लॉक कराएं। जिससे उससे पहले किसी दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर दें।
- बाकी के सभी खातों की भी गंभीरता से निगरानी करें। जिससे बाकी के लिंक खातों से भी पैसा न निकल जाये।
- थाने में इसकी रिपोर्ट दें या एफआईआर दर्ज कराएं।
कैसे दर्ज होगी FIR
दरअसल साइबर क्राइम वैश्विक न्यायक्षेत्र के तहत आता है। इसका मतलब हुआ कि भारत के किसी भी कोने से कभी भी साइबर अपराध होने पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। घटना कहीं हुई हो लेकिन देश के किसी भी साइबर सेल में आप इसकी शिकायत करा सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने साथ हुए फ्रॉड की किसी साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराएं।
शिकायत में सही और पूरी जानकारी बतायें
साइबर क्राइम सेल में अपना नाम, कांटेक्ट डिटेल और पते की जानकारी पूरी और सही-सही दें। जिस शहर में शिकायत दे रहे हैं, उस शहर के साइबर क्राइम सेल के प्रमुख के नाम लिखित में शिकायत दर्ज कराएं। अगर आपके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई है तो किसी वकील की मदद से थाने में पहुंच सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इन पोर्टलों से भी ले सकते हैं मदद
अगर आपके आसपास कोई साइबर क्राइम सेल नहीं है तो उस स्थिति में आप अपने नजदीकी थाने में भी साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर थाने में रिपोर्ट या एफआईआर नहीं लिखी जा रही तो आप शहर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं। कुछ साइबर अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं। इसकी धारा के अंतर्गत थाने में आप साइबर क्राइम की शिकायत लिखा सकते हैं। आप चाहें तो राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybervolunteer.mha.gov.in/webform/Volunteer_AuthoLogin.aspx पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहां से भी आपकी मदद हो सकती है।