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Hijab Case: कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं, ओवैसी ने कहा – मैं फैसले से सहमत नहीं

दिल्ली. Hijab Case update. कई दिनों से चलते चले आ रहे हिजाब विवाद मामले में मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए छात्राओं की हिजाब को अनिवार्य करने वाले याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना एक अनिवार्य प्रथा नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। यूनिफॉर्म की व्यवस्था कानूनी तौर पर जायस है और इससे संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार या निजता की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।

मामले में गर्माई राजनीति-

कोर्ट का फैसला आते ही मामले पर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि वह कोर्ट के इस फैसले से समहत नहीं हैं। फैसले से असहमत होना मेरा हक है. मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हमने उनकी साधारण पसंद के अधिकार को नकार रहे हैं। यह सिर्फ धर्म का नहीं, बल्कि चुनने की आजादी का भी मामला है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आप हिजाब के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है. यह महिला के अधिकार के बारे में है, कि वह कैसे कपड़े पहनना चाहती है। कोर्ट ने इस मूल अधिकार को बरकरार नहीं रखा।