
लखनऊ. Life Insurance सेक्टर में फ्री लुक अवधि (Free Look Period) का विशेष महत्व है। भारतीय जीवन बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने कस्टमर को विशेष अधिकार दिया है। इसके तहत बीमा पॉलिसी जारी हो जाने के बाद भी बीमाधारक कंपनी को पॉलिसी लौटा सकता है और अपनी जमाराशि वापस ले सकता है। आइये जानते हैं कि जीवन बीमा में क्या होता है फ्री लुक पीरियड?
पॉलिसीधारक ने कोई पॉलिसी खरीदी है। बीमा कंपनी ने प्रथम प्रीमियम रसीद (FPR) और पॉलिसी दस्तावेज भी जारी कर दिया है। लेकिन, कस्टमर उस पॉलिसी के नियम व शर्तों सहमत नहीं है। उसे लगता है कि बीमा करते समय उसे जो जानकारी दी गई थी पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है तो वह फ्री लुक पीरियड के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है।
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15 दिनों का होता है फ्री लुक पीरियड
फ्री लुक पीरियड 15 दिनों का होता है। ये 15 दिन कस्टमर को पॉलिसी दस्तावेज रिसीव होने की तारीख से गिने जाएंगे। इस दौरान कस्टमर बीमा कंपनी को पॉलिसी लौटाकर अपना पैसा वापस ले सकता है। पॉलिसी दस्तावेज मिलने के 15 दिनों के भीतर उसे कंपनी को लिखित में सूचित करना होगा कि वह पॉलिसी लौटाना चाहता है। कस्मटर द्वारा सूचना देते ही बीमा कंपनी को ग्राहक के पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी होगी।
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कंपनी कितना पैसा वापस करेगी?
फ्री लुक अवधि में कस्टमर की सूचना पर बीमा कंपनी उसका बीमा निरस्त कर देगी और उसकी धनराश लौटा देगी। इस दौरान बीमा कंपनी पॉलिसीधारक को कवर की गई अवधि के लिए आनुपातिक प्रीमियम, चिकित्सा जांच और स्टाम्प चार्ज पर किये गये खर्चों का समायोजन करने के बाद प्रीमियम वापस कर देगी।
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