
लखनऊ. UP Nagar Nikay Chunav 2022- उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव इसी साल नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने हैं, क्योंकि दिसंबर में मेयर व पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। चुनाव की तैयारियों में राज्य निर्वाचन आयोग जुटा है। आयोग ने इस बार प्रत्याशियों की खर्च राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब प्रत्याशी की खर्च की लिमिट डेढ़ गुना तक बढ़ा दी गई है। अब मेयर पद के प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान 35 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इस बार मेयर प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च सीमा 15 लाख रुपये व पार्षद प्रत्याशी के लिए एक लाख रुपये बढ़ा दी गई है। इस हिसाब से मेयर 40 लाख व पार्षद 3 लाख रुपये चुनाव में खर्च कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क व जमानत राशि भी तय कर दी है। इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत के अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक की खर्च सीमा बढ़ाई गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया है।
मेयर प्रत्याशी की खर्च सीमा में 15 लाख का इजाफा
चुनाव आयोग के नये आदेशों के मुताबिक, 80 से कम वार्ड वाले नगर निगम के महापौर पद के प्रत्याशी अब 35 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे, जबकि 2017 में यह 20 लाख रुपए थी। वहीं, 80 से अधिक वार्ड वाले नगर निगम के महापौर पद के प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान 40 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे जबकि 2027 में यह 25 लाख रुपए थी।
12 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे नगर पालिका चेयरमैन पद के प्रत्याशी
25 से 40 वार्ड के नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के प्रत्याशी अब 9 लाख रुपए खर्च करेंगे, पहले खर्च सीमा 6 लाख रुपए थी। वहीं, 41 से 55 नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के प्रत्याशी अब चुनाव प्रचार के दौरान 12 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे जबकि 2017 में यह लाख रुपए थी।
नगर पालिका परिषद सदस्य पद के कैंडिडेट की खर्च सीमा 2.5 लाख तक
ऐसे ही सदस्य नगर पालिका परिषद पद के प्रत्याशी अब चुनाव प्रचार के दौरान 02 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे, 2017 में खर्च राशि 1.50 लाख रुपए थी। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान अब 1.50 की बजाय 2.50 रुपए खर्च कर सकेंगे, जबकि सदस्य नगर पंचायत पद के प्रत्याशी खर्च सीमा 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है।
ढीली करनी होगी जेब
शहरी निकायों में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वालों को अपनी जेब और ढीली करनी होगी, क्योंकि प्रचार के दौरान खर्च भी बढ़ जाएगा। तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस राशि में वृद्धि की गई है।
यह भी पढ़ें: इस बार 734 शहरी निकायों में होगा चुनाव, जानें- चुनाव की डेट और अन्य अपडेट
मेयर की जमानत राशि 12 हजार व पार्षद की 2500
मेयर प्रत्याशी: अनारक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 1000 रुपये, जमानत राशि 12 हजार। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 500 और जमानत राशि 6000 रुपये
पार्षद प्रत्याशी: अनारक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 400 रुपये जमानत राशि 2500। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 200 और जमानत राशि 1250 रुपये
नगर पालिका अध्यक्ष पद: अनारक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 500 रुपये, जमानत राशि 8000। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 250, जमानत राशि 4000 रुपये
नगर पालिका सदस्य पद: अनारक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 200 रुपये, जमानत राशि 2000। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 100, जमानत राशि 1000 रुपये
नगर पंचायत अध्यक्ष: आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 250 रुपये जमानत राशि 5000। आरक्षित वर्ग नामांकन राशि 125, जमानत राशि 2500 रुपये
नगर पंचायत सदस्य: आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपये, जमानत राशि 2000। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 50 रुपये, जमानत राशि 1000 रुपये
यह भी पढ़ें: यूपी में 22 नवंबर 2022 से 3 चरण में होंगे निकाय चुनाव, सोशल मीडिया पर चुनावी कार्यक्रम हो रहा वायरल